झारखंड बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना 2023 | Babasaheb Bhimrao Ambedkar Awas Yojana Online Apply, Eligibility, Benefit

Babasaheb Bhimrao Ambedkar Awas Yojana 2023: झारखंड सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए कुछ महीनो पहले हुए प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त घरो के लिए सुविधा मुहैया करने के लिए (Jharkhand Babasaheb Bhimrao Ambedkar Awas Yojana)झारखंड बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना को शुरू किया गया है।

झारखंड बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना 2023 | Babasaheb Bhimrao Ambedkar Awas Yojana Online Apply, Eligibility, Benefit

इस योजना तहत राज्ये के वे परिवार जिनके घर प्राकृतिक आपदा के कारन जैसे की :- अत्यधिक वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि एवं किसी भी अन्य प्राकृतिक प्रकार की आपदा के कारण मकान क्षतिग्रस्त हो गया है तो उन्हें मकान निर्माण के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिसकी मदद से ऐसे जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह फिर से अपना सामान्य जीवन जी सकेंगे। 

आज हम इस पोस्ट के माध्यम से आपको साडी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिससे की आप Babasaheb Bhimrao Ambedkar Awas Yojana का लाभ उठाने में किसी प्रकार की कोई दुविधा या परेशानी नहीं आएगी ।

यदि आप झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए Babasaheb Bhimrao Ambedkar Awas Yojana का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज का यह लेख आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस पोस्ट में हम आपको झारखंड भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया, इस योजना के लाभ, विशेषताएं, पात्रता एवं जरूरी दस्तावेज आदि के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं।


Table of Contents

झारखंड बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना 2023

झारखंड राज्य द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए झारखंड बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किया गया है। आंबेडकर आवास योजना में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिससे गरीब और वंचित लोग आवास की खरीदारी या मकान की निर्माण करने में मदद प्राप्त कर सकते हैं।

राज्य के जिन परिवारों के घर तूफान, ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो गया हैं उन्हें इस कठिन परिस्थिति में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मुहैया कराया जाएगा। ताकि वह फिर से अपना घर का निर्माण कर सके और उन्हें किसी भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े।

इस योजना के अंतर्गत, सरकार से सहायता प्राप्त करके आवास का निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे कि ब्याज मुक्त ऋण या सब्सिडी।

इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य के प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के साथ साथ राज्य के विधवा महिलाओं एवं बेघर महिलाओं को भी इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। 

इस योजना में लाभार्थी को मनरेगा के तहत 95 दिनों की मजदूरी एवं मकान के निर्माण के लिए ₹130000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

यह राशि तीन किस्तों में दिया जाएगा जिनमें :-

  1. पहली किस्त ₹40000
  2. दूसरी किस्त ₹50000
  3. तीसरी किस्त में ₹5000

यह राशि लाभार्थी के बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

योजना का नामझारखंड बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना
किसने शुरू कियाझारखंड सरकार
लाभार्थीझारखंड राज्य के नागरिक
उद्देश्यनागरिकों को मकान निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना
वर्ष2021
राज्यझारखण्ड
आधिकारिक विज्ञापनयहां क्लिक करें
आधिकारिक वेबसाइटजल्द लांच की जाएगी
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन

Babasaheb Bhimrao Ambedkar Awas Yojana का उद्देश्य

झारखंड सरकार द्वारा Babasaheb Bhimrao Ambedkar Awas Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता मुहैय्या करवाना है।

राज्य के जिन परिवारों के मकान प्राकृतिक आपदा के कारण नस्ट हो गए या क्षतिग्रस्त हो गया है, उन लोगों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के विधवा महिलाओं एवं जिनके पास आवास नहीं है ऐसी महिलाओं को भी इस योजना के तहत आर्थिक सहायता कराई जाएगी।

आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाता में दाल दिए जायेंगे। इस योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन पाएंगे।


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Babasaheb Bhimrao Ambedkar Awas Yojana के लाभ

  • इस योजना का लाभ राज्य के उन परिवार को मिलेगा जिनका घर तूफान, ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, ऐसे परिवार को वित्तिय सहायता दी जाएगी ।
  • इस योजना के तहत राज्य के विधवा महिलाओं एवं बेघर महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा ।
  • इस योजना के तहत राज्य के लाभार्थियों को 95 दिनों की मनरेगा के तहत मजदूरी एवं मकान निर्माण के लिए ₹130000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
  • यह सहायता राशि लाभार्थियों को तीन किस्तों में सीधे लाभार्थी के खाते में वितरित किए जाएंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत पहली किस्त ₹40000, दूसरी किस्त ₹85000 एवं तीसरी किस्त में ₹5000 का भुगतान किया जाएगा।
  • यह किस्त सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्राप्त वित्तीय सहायता राशि के तिथि से 12 महीने के अंदर आवास का निर्माण कार्य पूरा करना होगा।
  • इस योजना के माध्यम से मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे नागरिकों को सहारा मिल सकेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।
  • वह जिले जिनमें इस योजना के माध्यम से आवास आवंटन का लक्ष्य पूरा हो चुका है वहां भी प्रभावित नागरिकों को आवास आवंटित किये जायेंगे।


झारखंड बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लिए पात्रता

इस योजना में आवेदन करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित पात्रता एवं मानदंडों को रखा गया है, जिसे पूरा करना अनिवार्य है।

  • झारखंड राज्य का स्थाई निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक ग्रामीण क्षेत्रों का रहने वाला होना चाहिए।
  • आवेदक का मकान प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षति होने की स्थिति में वह इस योजना हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

Note:-

इस योजना के लिए विधवा महिलाएं एवं बेघर महिलाएं भी आवेदन कर सकती है।

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

यदि आप इस योजना के लिए पात्र है और आप भीमराव अंबेडकर आवास योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास निम्न दस्तावेज (Documents) होने चाहिए, जो इस प्रकार है –

  • झारखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • आयु का प्रमाण
  • ईमेल आईडी

झारखंड बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना हेतु आवेदन

  • इस योजना के लिए झारखण्ड के राजयपाल के आदेशानुसार मुख्य सचिव झारखण्ड द्वारा इसके संबध में विज्ञापन जारी करवाया था।
  • जिले के अनुसार सभी लाभार्थियों की पहचान की जाएगी।
  • उपायुक्त द्वारा लाभार्थियों की पहचान करने के बाद सभी लाभार्थियों की सूची (List) तैयार की जाएगी।
  • इसके बाद लाभार्थियों की सूची को मुख्यालय भेजा जाएगा।
  • मुख्यालय द्वारा सभी लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा।
  • इसके पश्चात लाभार्थियों को लाभ की राशि उनके खाते में ढाल दिये जायेंगे।

Conclusion

उम्मीद करते हमारे इस पोस्ट से प्राप्त जानकारी आपके काम आएगी और आप झारखण्ड सरकार द्वारा लायी गई झारखंड बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना का लाभ ले सकेंगे और उम्मीद करते है इस महत्वपूर्ण जानकारी को जरूरतमंद लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करेंगे। हमारा पोस्ट पढ़ने के लिए ।

धन्यवाद !


FAQ – Babasaheb Bhimrao Ambedkar Awas Yojana

प्रश्न 1. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लिए कौन आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर. इस योजना के लिए झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक जिनका घर प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है उन्हें घर के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।

प्रश्न 2. इस योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु कितनी राशि प्रदान की जाएगी?

उत्तर. योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ₹130000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि को तीन किस्तों में दिया जाएगा, जिसमें पहली किस्त ₹40000, दूसरी किस्त ₹85000 और तीसरी किस्त में ₹5000 का भुगतान किया जाएगा।

प्रश्न 3: योजना के अंतर्गत कौन-कौन से लोग योजना का लाभ उठा सकते हैं?

उत्तर.
1-झारखंड राज्य का स्थाई निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
2-आवेदक ग्रामीण क्षेत्रों का रहने वाला होना चाहिए।
3-आवेदक का मकान प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षति होने की स्थिति में वह इस योजना हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

प्रश्न 4: क्या आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी?

उत्तर: हाँ, यह आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। इससे लाभार्थी आसानी से राशि का उपयोग कर सकेंगे।

प्रश्न 5: योजना के तहत आवास निर्माण का कार्य कितने समय तक पूरा करना होगा?

उत्तर: योजना के अनुसार, लाभार्थियों को योजना से प्राप्त की गई आर्थिक सहायता राशि की तिथि से 12 महीने के भीतर आवास निर्माण का कार्य पूरा करना होगा। इसका मकसद यह है कि लाभार्थी अपना नया आवास जल्द से जल्द बना सकें और उसका लाभ उठा सकें।

प्रश्न 6: यदि आवास योजना के तहत आवास आवंटित हो चुके हैं, तो क्या और भी प्रभावित नागरिकों को आवास दिया जाएगा?

उत्तर: हाँ, जिन जिलों में आवास योजना के तहत आवास आवंटन का लक्ष्य पूरा हो चुका है, वहां भी प्रभावित नागरिकों को आवास दिया जाएगा। इससे योजना से प्रभावित होने वाले लोगों को आवास की सुविधा मिलेगी और उनके जीवन में सुधार होगा।

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