आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना | RBI Retail Direct Scheme kya hai?
Table of Contents
आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना (RBI Retail Direct Scheme)
रिजर्व बैंक ने आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना के सक्रियण की घोषणा की है जिसे आज दिनांक 12 नवम्बर 2021 से प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया। इस योजना को आज वर्चुअल मोड के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लागू कर दिया गया है।
सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी जिसके माध्यम से बाजार में, भारतीय रिजर्व बैंक-रिटेल डायरेक्ट (RBI-RD) योजना G-sec लाएगी जिसमें निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाकर आम आदमी की पहुंच के भीतर बड़ी आसानी से पहुंचाया जाएगा।
इस योजना के तहत, खुदरा व्यक्तिगत निवेशक खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट (https://rbiretaildirect.org.in)। (RDG) एक ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके भारतीय रिज़र्व बैंक में खाता खोल सकेंगे।

निम्नलिखित मार्गों का उपयोग करके निवेश किया जा सकता है:
1) सरकारी प्रतिभूतियों का प्राथमिक निर्गमन:
इसके अंर्तगत निवेशक निम्न के अनुसार बोली लगा सकते हैं-
सरकार की प्राथमिक नीलामी में भागीदारी हेतु अप्रतिस्पर्धी योजना एसजीबी जारी करने के लिए प्रतिभूतियां और प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश।
2) द्वितीयक बाजार:
इसके अंर्तगत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बेच सकते हैं
एनडीएस-ओएम (‘ऑड लॉट’ और ‘रिक्वेस्ट फॉर कोट्स’ सेगमेंट)।
इंटरनेट-बैंकिंग या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से बचत बैंक खाते का उपयोग करके लेनदेन के लिए भुगतान आसानी से किया जा सकता है ।
इस योजना में कौन निवेश कर सकता है?
इस योजना के तहत, सभी खुदरा जो व्यक्तिगत निवेशक हैं, वे आरबीआई के साथ एक खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट (आरडीजी) खाता खोल सकते हैं। निवेशकों के पास आयकर विभाग द्वारा जारी एक स्थायी खाता संख्या (पैन), भारत में एक रुपया बचत बैंक खाता, केवाईसी के लिए दस्तावेज और पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर होना चाहिए।
अनिवासी खुदरा निवेशक जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के पात्र हैं, वे भी इस योजना के तहत पात्र हैं।
यह कैसे काम करता है?

एक बार खुदरा निवेशक द्वारा आरबीआई के साथ आरडीजी खाता खोलने के बाद, निवेशक सभी केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक मुद्दों में गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां लगा सकता है। इनमें ट्रेजरी बिल और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड शामिल हैं। निवेशक राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों के लिए गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां भी लगा सकता है।
निवेशक अब आरबीआई के ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से सेकेंडरी मार्केट तक भी पहुंच सकते हैं।
किसी विशेष जी-सेक या परिपक्वता आय पर भुगतान किया गया कोई भी ब्याज सीधे उस बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसे निवेशक ने लिंक किया है।
आरडीजी खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है?
कोई भी निवेशक जो पहले बताए गए मानदंडों को पूरा करता है,
• खुदरा प्रत्यक्ष पोर्टल (www.rbirtaildirect.org.in) पर पंजीकरण कर सकता है।
• एक खाता एकल या संयुक्त रूप से खोला जा सकता है
• निवेशक केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) दिशानिर्देशों के अधीन होंगे।
• संयुक्त खाते के मामले में, दोनों धारकों को केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निवेशक को बैंक खाते को भी मान्य करना होगा।
• केवाईसी प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, खाता खोला जाएगा, जिसका विवरण मेल पर भेजा जाएगा। नामांकन भी अनिवार्य होगा।
आरडीजी खाता खोलने और बनाए रखने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। प्राथमिक नीलामियों में भी बोली जमा करने के लिए एग्रीगेटर द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
द्वितीयक बाजार तक पहुंच
इस योजना का एक प्रमुख लाभ यह है कि खुदरा निवेशकों को अब द्वितीयक सरकारी प्रतिभूति बाजार तक भी पहुंच प्राप्त है। सेकेंडरी मार्केट पोर्टल (NDS OM) को RBI के रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। द्वितीयक बाजार में व्यापार करने का विकल्प चुनने वाले प्रत्येक खुदरा प्रत्यक्ष निवेशक को सीसीआईएल (क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) से एक आईडी जारी की जाएगी। ये निवेशक तब प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर मिलान और कोट (आरएफक्यू) सेगमेंट के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
द्वितीयक बाजार में कोई कैसे व्यापार कर सकता है?
आरडीजी खाताधारक एनडीएस ओएम रिटेल पोर्टल पर नेट बैंकिंग या यूपीआई जैसी सेवाओं के माध्यम से धन भेजने के बाद खरीद आदेश दे सकते हैं। बिक्री के आदेश आरडीजी खाते में उपलब्ध शेष राशि की सीमा तक भी रखे जा सकते हैं व्यापार समझौता T+1 आधार पर होता है (अर्थात व्यापार का निपटान एक कार्य दिवस में होता है)।
टोलफ्री नम्बर
पोर्टल पर ही सहायता और अन्य सहायता सुविधाएं और टोल-फ्री के माध्यम से भी
टेलीफोन नंबर 1800-267-7955 (सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक) और ईमेल करें।
निवेशक सेवाएं लेन-देन और शेष विवरण, नामांकन सुविधा, प्रतिज्ञा के प्रावधान शामिल करें
या प्रतिभूतियों और उपहार लेनदेन का ग्रहणाधिकार। सुविधाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा
योजना के तहत प्रदान किया गया। इस योजना का उद्देश्य को एक सुरक्षित, सरल, प्रत्यक्ष और सुरक्षित मंच प्रदान करना है।